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Prashant Kishor Bankipur Bypoll: प्रशांत किशोर के हलफनामे में 8 लंबित मामलों का खुलासा, जन सुराज ने बताई टिकट की वजह

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Alam Ki Khabar: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले जन सुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी हलफनामे में 8 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। पार्टी ने फॉर्म C-7 जारी कर उम्मीदवार बनाए जाने का कारण भी सार्वजनिक किया।

पटना, 8 जुलाई। आलम की खबर: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार और पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नामांकन प्रक्रिया के तहत अपना चुनावी हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में उन्होंने अपने खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी मामले में अब तक अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं और न ही उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इसी के तहत जन सुराज ने फॉर्म C-7 जारी कर मामलों का विवरण और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का कारण भी सार्वजनिक किया है। पार्टी के अनुसार प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले जनहित से जुड़े शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए थे और उनका संबंध किसी नैतिक अपराध या व्यक्तिगत लाभ से नहीं है। हलफनामे में दर्ज जानकारी के अनुसार मामले पटना के गांधी मैदान, सचिवालय, पीरबहोर तथा सहरसा सदर थाना क्षेत्रों के अलावा पटना, बेतिया और मुजफ्फरपुर की अदालतों में लंबित शिकायतों से जुड़े हैं। इन मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक प्रक्रिया जारी है। जन सुराज का कहना है कि प्रशांत किशोर को उनके नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव और बिहार पदयात्रा के दौरान मिले जनसमर्थन को देखते हुए बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वे इसी सीट से चुनाव लड़ें। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों के बारे में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक जानकारी देना और टिकट देने का कारण बताना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के तहत यह जानकारी जारी की गई है। फिलहाल सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और अंतिम निर्णय संबंधित अदालतों द्वारा लिया जाएगा।

हलफनामा पारदर्शिता का महत्वपूर्ण हिस्सा

चुनावी हलफनामा मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है। लंबित मामलों का उल्लेख किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता, क्योंकि अंतिम निर्णय न्यायालय का होता है। ऐसे में मतदाताओं के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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